CG COURT ORDER | 36 लोगों को नौकरी दे राज्य सरकार, जानिए क्यों बोल हाईकोर्ट ….

बिलासपुर, 19 नवंबर 2025। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोरिया जिले की चर्चित संयुक्त भर्ती 2012 मामले में राज्य सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
क्या है पूरा मामला?
साल 2012 में कोरिया जिले में चतुर्थ श्रेणी के पदों चपरासी, चौकीदार आदि के लिए संयुक्त भर्ती अभियान चलाया गया था। इसमें लगभग 1100 उम्मीदवार शामिल हुए। चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी।
लेकिन कुछ महीनों बाद मेरिट लिस्ट में शामिल 36 उम्मीदवारों को “नकल प्रकरण” तैयार कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने 2024 में किया था दोषमुक्त
लगभग 10 साल की लड़ाई के बाद, 1 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने जांच को त्रुटिपूर्ण बताते हुए 36 अभ्यर्थियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया था और उनके पक्ष में फैसला दिया था। इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी नौकरी बहाल नहीं की। इसके खिलाफ सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी।
अब क्या कहा हाई कोर्ट ने?
सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने भी सरकार की सभी दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा जांच समिति ने किसी भी उम्मीदवार को सुनवाई का मौका नहीं दिया। रिपोर्ट एकतरफा तरीके से तैयार की गई और उम्मीदवारों के मामले पर गंभीरता से पुनर्विचार होना चाहिए।
कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत आगे बढ़ाई जाए। इससे 36 बर्खास्त अभ्यर्थियों के लिए नौकरी मिलने की उम्मीद एक बार फिर मजबूत हो गई है।



