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CG VOTER LIST | 2003 की वोटर लिस्ट में नाम न सही, मतदाता का फॉर्म फिर भी मान्य

 

रायपुर। शहर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर पहुंचकर फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन 2003 की मतदाता सूची का विवरण मांगने पर लोगों में भ्रम और चिंता बढ़ गई है। कई मतदाताओं ने बताया कि उनका नाम उस सूची में नहीं है, जिससे वे परेशान हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 2003 की सूची में नाम न होना किसी भी प्रकार से आवेदन को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने कहा, “यदि मतदाता को 2003 की सूची में नाम नहीं मिलता है, तो वह फॉर्म में बस यह लिख दें ‘2003 की सूची में नाम नहीं है’। इससे किसी का आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा।” यह केवल जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है, कोई अनिवार्यता नहीं।

मौजूदा नाम कटने का डर भी बेबुनियाद

कई लोगों ने आशंका जताई कि 2003 की सूची में नाम न होने से वर्तमान मतदाता सूची में उनका नाम कट सकता है। इस पर डॉ. सिंह ने आश्वस्त किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ पहचान सत्यापन के लिए है, इससे किसी का नाम नहीं कटेगा।

कुछ क्षेत्रों में बूथ की जानकारी वेबसाइट पर नहीं, फिर भी आवेदन रुकेगा नहीं

तकनीकी कारणों से कई क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर बूथ की जानकारी नहीं दिख रही है अधिकारियों ने बताया कि मतदाता केवल वार्ड, क्षेत्र या भाग संख्या लिख दें। बूथ नंबर बाद में अपडेट कर दिया जाएगा, और न ही इससे फार्म रुकेगा, न ही अस्वीकार होगा।

2003 के दस्तावेज न हों, तो ये पुराने दस्तावेज चलेंगे

निर्वाचन आयोग ने 2003 या उससे पहले के पुराने दस्तावेजों को मान्य किया है। इनमें

पुराना वोटर कार्ड

सरकारी निवास प्रमाण पत्र

भूमि पट्टा

बैंक/डाकघर पासबुक

पुरानी मार्कशीट

राशन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पासपोर्ट

मतदाताओं को 1950 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर जानकारी मिलेगी

मतदाता बूथ, बीएलओ और फॉर्म से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 1950 पर कॉल कर सकते हैं।

 

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