TUTEJA PETITION | SC ने CBI, ED और छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब किया तलब

रायपुर, 4 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने शराब ‘घोटाला’ मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया है। टुटेजा ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा दर्ज 11 एफआईआर में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा (प्रोटेक्शन) की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह की बेंच ने टुटेजा के पक्ष में पेश वकीलों अर्शदीप सिंह खुराना और मलक भट्ट की दलीलों पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली माने जाने वाले अनिल टुटेजा ने अपनी याचिका में ईडी, सीबीआई, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग को भी पक्षकार बनाया है।
एजेंसियों से विस्तृत जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई तय करेगा।



