CG CONSUMER COURT DECISION | फीस ली, क्लास बंद की ! FITJEE पर उपभोक्ता आयोग का करारा फैसला

रायपुर। राजधानी के जिला उपभोक्ता आयोग ने चर्चित कोचिंग संस्थान FITJEE के खिलाफ एक अहम और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। आयोग ने साफ कहा कि छात्रों से पूरी फीस लेने के बाद तय अवधि तक कक्षाएं संचालित नहीं करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।
सुनवाई के दौरान आयोग ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक या डेढ़ महीने तक कक्षाएं चलाना पूरे कोर्स की पूर्ति नहीं मानी जा सकती। फीस लेकर अचानक कक्षाएं बंद करना छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है, जिसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता।
मामला पूर्णिमा सक्सेना द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए भिलाई के न्यू सिविक सेंटर स्थित FITJEE में दो वर्षीय कोर्स में दाखिला लिया था। 75 प्रतिशत छूट के बाद भी उन्होंने 1 लाख 42 हजार 300 रुपये फीस के रूप में जमा किए थे।
परिवादी के अनुसार, अप्रैल 2024 में रायपुर केंद्र में कक्षाएं शुरू हुईं, लेकिन मात्र एक माह सात दिन बाद ही नियमित कक्षाएं पूरी तरह बंद कर दी गईं। इसके बाद न तो कक्षाएं दोबारा शुरू की गईं और न ही जमा की गई फीस वापस की गई।
आयोग ने इसे छात्रों के हितों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए FITJEE के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। यह फैसला भविष्य में अन्य कोचिंग संस्थानों के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है।



