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CG BREAKING | 2016 के बाद की शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी

 

रायपुर, 13 जनवरी। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने 2 जनवरी को राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना प्रकाशित की है। इसके तहत 29 जनवरी 2016 और उसके बाद संपन्न हुए सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, तय अवधि में विवाह पंजीयन नहीं कराने पर संबंधित पक्षों को कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य विवाह से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शिता और कानूनी प्रमाण को मजबूत करना बताया गया है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विवाह पंजीयन से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उत्तराधिकार, सामाजिक योजनाओं और कानूनी विवादों में स्पष्टता सुनिश्चित होगी।

राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने विवाह का पंजीयन समय पर कराएं और किसी भी तरह की असुविधा से बचें।

 

 

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