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BALESHWAR SAHU BAIL | विधायक बालेश्वर साहू को जमानत …

 

रायपुर। जांजगीर से बड़ी खबर सामने आई है। जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। बैंक लोन फर्जीवाड़े के मामले में जेल भेजे गए विधायक को चौथे दिन 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त राहत मिली है। जमानतदार पेश होते ही उन्हें शाम तक जांजगीर जिला जेल खोखरा से रिहा किया जाएगा।

विधायक बालेश्वर साहू को 10 जनवरी को पुलिस ने जेल दाखिल किया था। सीजेएम न्यायालय ने गंभीर आरोपों को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद से वे जिला जेल में बंद थे। जेल जाने के साथ ही प्रदेश की राजनीति भी गर्म हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जेल पहुंचकर विधायक से मिले थे और कार्रवाई को राजनीतिक द्वेषपूर्ण बताया था।

दरअसल मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि बम्हनीडीह कोऑपरेटिव सोसायटी के प्रबंधक रहते हुए बालेश्वर साहू ने किसान राजकुमार शर्मा, उसकी पत्नी और मां के नाम से केसीसी लोन निकलवाया। फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर करीब 42 से 43 लाख रुपये अपने और पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर दो संदूक दस्तावेजों के साथ कोर्ट में चालान पेश किया था।

हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक के चलते बिना गिरफ्तारी विवेचना हुई, लेकिन चालान पेश होते ही सीजेएम ने विधायक को जेल भेजने का आदेश दे दिया था। अब सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद एक बार फिर इस मामले को लेकर सियासी हलचल तेज होने के आसार हैं।

 

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