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CG COAL LEVY SCAM | सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख आरोपियों को दी नियमित जमानत

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बग़ाची की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें राज्य से बाहर न रहने का निर्देश शामिल है।

अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने दलीलें पेश की।

हालांकि जमानत मिलने के बाद भी न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, कोल लेवी घोटाले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें (चालान) विशेष अदालत में दाखिल की गई हैं।

ED ने यह भी बताया कि इस घोटाले में अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने साफ किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे और कार्रवाइयां हो सकती हैं।

 

 

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