CG BREAKING | 11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें लागू

रायपुर, 17 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में भूमि एवं संपत्ति पंजीयन के लिए 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है। ये नई दरें 18 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगी। राज्य शासन के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त पुनरीक्षण प्रस्तावों पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया।
इन जिलों में लागू होंगी नई दरें
राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोण्डागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दी गई है।
कैसे हुआ अनुमोदन?
महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसमें संबंधित जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर विस्तृत चर्चा के बाद अनुमोदन प्रदान किया गया।
क्या होगा फायदा?
नई दरों के लागू होने से भूमि और संपत्ति के पंजीयन में पारदर्शिता बढ़ेगी। बाजार मूल्य के अनुरूप मूल्यांकन सुनिश्चित होगा और आम नागरिकों को स्पष्ट दरों का लाभ मिलेगा।
कहां मिलेगी जानकारी?
नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अन्य जिलों की दरें भी प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद जारी की जाएंगी।



