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CHHATTISGARH | शराब में गड़बड़ी? सीधे 5 लाख जुर्माना!

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब शराब से जुड़ा कोई भी काम हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसमें छोटी सी लापरवाही पर भी भारी जुर्माना लगेगा।

नए संशोधन के मुताबिक, अगर देशी शराब की दुकानों पर सप्लाई में देरी हुई तो सीधे 1 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। यानी अब लेटलतीफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।

सरकार ने छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में बदलाव करते हुए अधिकारियों को ज्यादा पावर दे दी है। अब वे सख्ती से कार्रवाई कर सकेंगे। छोटे मामलों में 1 हजार से 10 हजार और बड़े मामलों में 50 हजार से 5 लाख तक का फाइन लगेगा।

इसको लेकर वाणिज्य आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र भारद्वाज ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार का साफ कहना है कि इससे अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगेगी और राजस्व भी बढ़ेगा।

बता दें कि इससे पहले नई आबकारी नीति 2026-27 में भी बड़ा बदलाव हुआ था, जिसमें शराब की कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक बोतलें लाने का फैसला लिया गया है, ताकि ट्रांसपोर्ट आसान हो और लागत कम आए।

यानी अब शराब कारोबार में नियम तोड़ना सीधा महंगा सौदा साबित होगा।

 

 

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