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CG HIGH COURT | 80 करोड़ की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट से झटका

बिलासपुर. करीब 80.36 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की के मामले में मोक्षित कॉरपोरेशन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने ED की कार्रवाई को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
ED ने PMLA की धारा 5(1) के तहत कंपनी की 46 चल-अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। यह आदेश 13 मार्च 2026 को जारी हुआ था।
कंपनी का दावा था कि ED ने वैध कारोबारी गतिविधियों से हुई कमाई को अपराध की आय मानकर कार्रवाई की। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि कुर्की को चुनौती देने के लिए कानून में अलग व्यवस्था मौजूद है। ऐसे मामलों में सीधे हाईकोर्ट आने के बजाय पहले Adjudicating Authority के सामने जाना होगा।
न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने इसी आधार पर मोक्षित कॉरपोरेशन की रिट याचिका खारिज कर दी।



