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CHHATTISGARH | FIR के बाद कुलसचिव के वित्तीय अधिकारों में बदलाव

 

रायपुर। FIR के बाद दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में बड़ा प्रशासनिक फैसला हुआ है।

कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप से जुड़े वित्तीय और बैंकिंग कामों के लिए विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब भुगतान और बैंकिंग से जुड़े जरूरी दस्तावेजों में वित्त अधिकारी के साथ अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. नीलू श्रीवास्तव भी द्वितीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होंगी।

यह व्यवस्था 21 अगस्त 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगी।

कार्यपरिषद का कहना है कि कुलसचिव के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद विश्वविद्यालय के वित्तीय हितों की सुरक्षा और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।

हालांकि, कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कार्यपरिषद में सभी सदस्य इस मुद्दे पर एकमत नहीं थे और उनके वित्तीय अधिकारों में बदलाव का अधिकार केवल शासन के पास है।

दूसरी ओर कार्यपरिषद ने साफ किया है कि यह फैसला किसी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय के भुगतान और बैंकिंग कामकाज को बिना रुकावट जारी रखने के लिए किया गया है।

 

 

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