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CHHATTISGARH | DMF के 1.32 करोड़ पर कोर्ट का बड़ा आदेश!

 

सरगुजा। डीएमएफ की 1 करोड़ 32 लाख रुपये से ज्यादा की राशि में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

बिना टेंडर भुगतान का आरोप

मामला केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण से जुड़ा है। 31 मार्च 2023 को तीन निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये स्वीकृत किए गए थे। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत केशवपुर को बनाया गया था।

आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडेय ने अदालत में आवेदन देकर आरोप लगाया कि खुली निविदा प्रक्रिया के बिना दो निर्माण फर्मों को भुगतान किया गया। आवेदन में वैध बिल-वाउचर नहीं होने और अधिकारियों के दबाव में पंचायत प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर कराने के आरोप भी लगाए गए हैं।

जांच रिपोर्ट में भी अनियमितताओं का जिक्र

मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने चार सदस्यीय जांच दल गठित किया था। रिपोर्ट में स्वीकृत प्राक्कलन और तकनीकी नियमों के अनुरूप काम नहीं होने तथा वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख होने की बात कही गई है।

कोर्ट ने तत्कालीन सीईओ सुरेश्वर नाथ तिवारी, उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर, उपेंद्र सिंह सेंगर समेत नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब पुलिस की विवेचना में आरोपों की जांच होगी। फिलहाल, आरोप साबित होना बाकी है।

 

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