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CHHATTISGARH | 14वें मंत्री पर हाईकोर्ट सख्त!

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति का मामला फिर गरमा गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नियुक्ति की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल कर जवाब देने को कहा है।

दरअसल, अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई थी। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती और कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने 14वें मंत्री की नियुक्ति को संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

दोनों याचिकाओं में एक ही मुद्दा होने के कारण हाईकोर्ट ने इन्हें साथ जोड़कर सुनवाई की है। अब सरकार को अपना पक्ष शपथपत्र के जरिए रखना होगा। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

 

 

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