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BILASPUR HIGH COURT | महानदी खनन पर बड़ा एक्शन!

 

बिलासपुर। महानदी में अवैध खनन और मलबा डालने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आरंग तहसील के निसदा गांव से जुड़े मामले में जांच के बाद दोषी पाए गए सभी खनन पट्टेदारों के पट्टे रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल इस इलाके में कोई खनन लीज संचालित नहीं है।

मामला निसदा निवासी ओमप्रकाश सेन की जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में लीज क्षेत्र से बाहर पेविंग स्टोन के अवैध खनन, सरकारी जमीन पर कब्जे और खनन का मलबा महानदी में डालने के आरोप लगाए गए थे।

जांच के दौरान पर्यावरण संरक्षण मंडल ने खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। सरकार की कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं और याचिका का निराकरण कर दिया।

हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों को निगरानी में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। भविष्य में अवैध खनन या महानदी में मलबा डालने की शिकायत मिली तो तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

 

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