CHHATTISGARH | IPS डांगी केस में पुलिस को HC की फटकार!

बिलासपुर। IPS अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े उत्पीड़न मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने जांच अधिकारियों से जवाब मांगा था, लेकिन तय समय पर जवाब पेश नहीं किया गया।
इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को फटकार लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र के जरिए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि तय समय में जवाब नहीं मिला तो अगली सुनवाई में ऑफिसर-इन-चार्ज को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जा सकता है।
पीड़िता की ओर से दायर याचिका में जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में मामले की जांच किसी IAS अधिकारी से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच IPS अधिकारियों द्वारा की जा रही है और जांच अधिकारी के रैंक को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है।
याचिका में IPS रतनलाल डांगी को निलंबित करने और उनकी कथित अवैध संपत्ति की जांच कराने की मांग भी की गई है। हालांकि, इन आरोपों और मांगों पर अंतिम स्थिति संबंधित पक्षों के जवाब और आगे की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगी।
मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को होगी।


