GGU BHARTI VIVAD | फोरेंसिक भर्ती विवाद के बाद हाईकोर्ट ने नए विज्ञापन पर लगाई रोक
बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) में सहायक प्राध्यापक फोरेंसिक साइंस पद की भर्ती विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने 22 मई 2025 को जारी नए विज्ञापन पर रोक लगाते हुए रजिस्ट्रार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नोटिस जारी किया है।
2019 में जारी पहले विज्ञापन में दुर्ग निवासी आई. अर्जुन राव और मौमिता सिंहा जैसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन सूची में इनके नाम क्रमशः 8 और 17 नंबर पर थे। हालांकि, एक अपात्र अभ्यर्थी सुषमा उपाध्याय की याचिका के कारण साक्षात्कार परिणाम रोक दिए गए थे। अंतिम सुनवाई में सुषमा की याचिका खारिज हो गई, लेकिन विश्वविद्यालय ने चयन सूची घोषित नहीं की।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पुराने विज्ञापन को छह साल पुराना बताकर निरस्त कर दिया और 22 मई 2025 को नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए। नाराज अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने मामले में विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।



