लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, 10 लाख देकर जेल से छूटेंगे
चारा घोटाले के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। चारा घोटाला के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को CBI कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी।
सीबीआइ ने अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि डोरंडा कोषागार वाले मामले में कोर्ट द्वारा दी गई 5 साल सजा की आधी अवधि लालू ने जेल में नहीं बिताई है। इस पर अदालत ने अबतक उनके जेल में रहने का पूरा रिकॉर्ड खंगाला। इसके बाद जमानत की सविधा प्रदान कर दी।