FORMER CJI NEWS | रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व CJI चंद्रचूड़ नहीं खाली कर रहे सरकारी बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 6 जुलाई 2025। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को आधिकारिक पत्र भेजा है। इसमें अनुरोध किया गया है कि पूर्व CJI को आवंटित बंगला (नंबर 5, कृष्णा मेनन मार्ग) को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के हाउस पूल में वापस लिया जाए।
सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र के आवास मंत्रालय को लिखा है कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अब नियमानुसार अधिक समय तक बंगले में ठहरे हुए हैं, और इसे सुप्रीम कोर्ट नियम 3बी के उल्लंघन के रूप में देख रहा है।
तय सीमा समाप्त, अनुरोधों का भी अंत
पूर्व मुख्य न्यायाधीश 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे। उन्हें आवासीय सुविधा 6 महीने तक रखने की अनुमति थी, जो 10 मई 2025 को समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा, 31 मई 2025 तक आवासन का विशेष अनुरोध भी खत्म हो गया है। बावजूद इसके, वे अब भी बंगले में रह रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन का कहना है कि अब और देरी किए बिना बंगले को खाली कराया जाना चाहिए, ताकि इसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कार्यात्मक जरूरतों के लिए प्रयोग में लाया जा सके।
नियम 3बी क्या कहता है?
सुप्रीम कोर्ट के 2022 के नियमानुसार, रिटायरमेंट के बाद छह महीने तक पूर्व न्यायाधीश आधिकारिक आवास में रह सकते हैं। इसके बाद अगर कोई विशेष स्थिति हो, तो अतिरिक्त समय केवल केंद्र सरकार की अनुमति पर दिया जाता है। चंद्रचूड़ के मामले में यह अवधि समाप्त हो चुकी है।
संवेदनशीलता के बीच सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
पूर्व CJI को सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा और नियमों का पालन करने वाला माना जाता रहा है, लेकिन इस मामले में नियमों की अवहेलना को लेकर कोर्ट प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों का मानना है कि यह कदम समानता और पारदर्शिता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।



