CG NEWS | छत्तीसगढ़ी एक्टर-बिल्डर मनोज राजपूत के खिलाफ 11 केस, फिर भी पासपोर्ट कैसे मिला ?

भिलाई/दुर्ग, 28 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के एक्टर और शहर के चर्चित बिल्डर मनोज राजपूत एक बार फिर विवादों में हैं। सुपेला थाना में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला प्रशासनिक हलकों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक चर्चा का विषय बन गया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, मनोज राजपूत ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आपराधिक इतिहास छुपाया। उन्होंने झूठा शपथ पत्र देकर सुपेला थाना से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) हासिल कर लिया। लेकिन जब पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मनोज राजपूत पर बलात्कार, पोक्सो एक्ट, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे कुल 11 मामले दर्ज हैं, तो तुरंत पासपोर्ट ऑफिस को सूचना भेजी गई और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।
पते में हेरफेर –
मनोज ने अपने असली पते (मोहन नगर थाना क्षेत्र) की बजाय सुपेला थाना क्षेत्र के मोतीलाल नेहरू नगर, वार्ड 03 का पता दिया ताकि वह पुलिस वेरिफिकेशन में बच जाए। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच तेज कर दी और झूठ का पर्दाफाश कर दिया।
दर्ज एफआईआर –
FIR नंबर 806/2025 सुपेला थाना में दर्ज की गई है। इसमें IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत अपराध दर्ज हुआ है। यह मामला 14 जुलाई 2025 को पंजीबद्ध किया गया।
विवादों से पुराना नाता –
मनोज राजपूत न केवल रियल एस्टेट में सक्रिय हैं, बल्कि कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनेता और निर्माता की भूमिका में भी नजर आ चुके हैं। हालांकि, फिल्मों से ज्यादा वह अपने आपराधिक मामलों के कारण चर्चा में रहे हैं। वे दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र की निगरानी सूची में भी शामिल हैं।
सिस्टम पर सवाल –
अब सवाल उठ रहा है कि जब मनोज पर इतने गंभीर केस दर्ज हैं, तो फिर उन्हें पासपोर्ट कैसे जारी हुआ? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या फिर अंदरूनी मिलीभगत?



