छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट से अजीत जोगी को झटका, जाति मामले में याचिका खारिज

जाति संबंधी मुद्दा लंबे समय से राजनीति में चर्चित रहा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश में पूर्व मुख्यमंत्री व जकांछ सुप्रीमो अजीत जोगी को बड़ा झटका दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अजीत जोगी द्वारा जाति छानबीन समिति की जांच पर रोक लगाने के लिए पेश की गई उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति का गठन किया है।
इस याचिका की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में हुई। इस मामले में हाईपावर कमेटी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय के आवेदन पर नोटिस भेजा था, जिसे अजीत जोगी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी की जाति के खिलाफ फैसला सुनाया था, इस संबंध में भी जोगी ने उच्च न्यायालय में दरकार लगाई थी। तब हाईकोर्ट ने अजीत के पक्ष फैसला सुनाया था कि हाईपावर कमेटी का गठन वैधानिक तरीके से नहीं किया गया था। अजीत जोगी की जाति संबंधी मुद्दा लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चित रहा है।

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