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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अधिकारी-कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और F&O पर बैन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, और फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में लेनदेन को कदाचार (Misconduct) घोषित कर दिया है। अब ये सभी प्रकार की ट्रेडिंग सरकारी नौकरी में आचरण उल्लंघन मानी जाएगी।

सरकार की इस अधिसूचना से उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, जो अतिरिक्त आमदनी के लिए स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में सक्रिय रूप से ट्रेडिंग करते थे।

क्या कहा गया है अधिसूचना में?

मंगलवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में संशोधन किया गया है। इसमें उप-नियम (5) के तहत एक नया उपखंड जोड़ा गया है, जिसके अनुसार:

“शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश साधनों की बार-बार खरीद-बिक्री, इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन तथा क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करना कदाचार की श्रेणी में आएगा।”

कहां कर सकेंगे निवेश?

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकारी-कर्मचारी यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश कर सकते हैं। यह गतिविधियां कदाचार की श्रेणी में नहीं आएंगी, बशर्ते उनमें ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां शामिल न हों।

कब जारी हुआ आदेश?

इस अधिसूचना का पत्र 1 जुलाई को जारी किया गया है, हालांकि उसमें दिनांक 30 जून अंकित है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सचिव रजत कुमार के नाम से जारी किया गया है।

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