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CG PRIVATE COLLEGE FEE | AFRC तय करेगा प्राइवेट कॉलेजों की फीस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस अब मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाई जा सकेगी। सत्र 2026-27 की फार्मेसी काउंसिलिंग के लिए सरकार ने फीस को लेकर नए नियम साफ कर दिए हैं।
जिन संस्थानों की नई फीस AFRC में अभी तय नहीं हुई है, वे पिछले साल से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। वहीं नए संस्थान समान पाठ्यक्रम के लिए AFRC के न्यूनतम तय शुल्क से ज्यादा राशि नहीं वसूल पाएंगे।
संस्थानों को शपथ-पत्र देना होगा कि आयोग का अंतिम फैसला आने तक विद्यार्थियों से कोई अतिरिक्त या मनमाना शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से निजी संस्थानों में फीस वसूली पर निगरानी बढ़ने और छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।



