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CG JOURNALIST MURDER CASE | हाईकोर्ट ने सुरेश चंद्रकार की जमानत करी खारिज

 

बिलासपुर, 23 सितंबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पत्रकार हत्याकांड में संलिप्तता को देखते हुए आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

हत्या की पृष्ठभूमि

मुकेश चंद्रकार ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता पर कई खबरें दिखाई थीं। इसके बाद सुरेश चंद्रकार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्रकार की बेरहमी से हत्या की साजिश रची। 3 जनवरी को पत्रकार का शव सुरेश चंद्रकार के बाड़े के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया।

गिरफ्तारी और जांच

सुरेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया जा चुका है।

शुरुआती जांच में सुरेश चंद्रकार को हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड पाया गया।

SIT के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारियों के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस को अभियान में शामिल किया गया।

सुरेश की चार गाड़ियां और हत्या के लिए प्रयुक्त एजेक्स जब्त किए गए।

अन्य आरोपी

इस मामले में कुल नौ लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। सुरेश और उसके भाइयों ने चार दिन पहले ही हत्या की साजिश रची थी।

 

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