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CG BREAKING | सहकारी बैंक में 29 कर्मचारियों की पुनः बर्खास्तगी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती की खारिज

 

बिलासपुर, 12 अगस्त 2025। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर में स्टाफ कमेटी की बैठक में 29 कर्मचारियों को पुनः बर्खास्त कर दिया गया है, जो पहले दूषित प्रक्रिया में भर्ती पाए गए थे।

उच्च न्यायालय बिलासपुर में पंकज तिवारी और अन्य द्वारा दायर पिटीशन के खिलाफ रिट अपील संख्या 307/2025 पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत विभागीय कार्यवाही पूरी की जाए। इसके बाद बैंक ने जांच टीम गठित कर 29 कर्मचारियों की जांच और व्यक्तिगत सुनवाई की।

स्टाफ कमेटी की बैठक में 1 शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधकों सहित कुल 29 कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया गया।

इस फैसले को कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके थे, जिसे 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बैंक ने अब इस प्रकरण में उच्च न्यायालय में केविएट भी दायर कर दिया है।

 

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