
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2020-21 किसान आंदोलन के दौरान किए गए एक रिट्वीट पर दर्ज मानहानि केस को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद कंगना ने याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने कहा कि वह अपनी दलीलें निचली अदालत में पेश कर सकती हैं।
यह मामला उस समय का है जब कंगना ने एक ट्वीट में पंजाब की 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर को “100-100 रुपए लेकरधरने में बैठने वाली महिला” बताते हुए टिप्पणी की थी। इसे मानहानिकारक मानते हुए महिंदर कौर ने केस दर्ज करवाया था। कंगना का कहना है कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कंगना की टिप्पणी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा “यह कोई साधारण रिट्वीट नहीं था, आपने इसमें मसाला डाला।” कंगना के वकील ने सफाई दी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनका स्पष्टीकरण निचली अदालत में ही मान्य होगा।
कंगना ने सुरक्षा का हवाला देकर पंजाब यात्रा में असुरक्षा जताई। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्तिगत पेशी से छूट का आवेदन कर सकती हैं। अंततः, ज्यादा बहस न बढ़े, इसके लिए कंगना के वकील ने याचिका वापस ले ली।



