छत्तीसगढ़

रायगढ़ कोर्ट का फैसला – फर्जी अंक छप्पर टेंडर घोटाले मामले में इंजीनियर और ठेकेदार को चार साल की सजा

अखबारों के फर्जी अंक छप्पर टेंडर घोटाला करने वाले रायगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग रायगढ़ तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन अभियंता करण सिंह करसोलिया एवं ठेकेदार को चार चार वर्ष की कैद एवं ₹100000 जुर्माना।
माटी मंच के संयोजक अमरनाथ अग्रवाल ने रायगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 23 से 10 रनों की पहचान की थी जिनमें विभिन्न प्रतिष्ठित अखबार के अंदर के पन्नों की प्रिंटिंग करा कर उनमें निविदा का प्रकाशन दर्शा कर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था जिसकी शिकायत पर उच्च न्यायालय में अमरनाथ अग्रवाल ने वाद दायर किया जांच में अपराध की पुष्टि पाए जाने पर रायगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के प्रभारी तत्कालीन कार्यपालन अभियंता करण सिंह करसोलिया को और ठेकेदार को दोषी मानते हुए आज न्यायालय द्वारा चार चार वर्ष की सजा एवं ₹100000 के जुर्माने से दंडित किया है ज्ञात हो कोरबा में भी इस अपराध की पुष्टि हुई थी किंतु कोरबा कोतवाली द्वारा तत्कालीन कोरबा के कार्यपालन अभियंता महेंद्र कुमार मिश्रा को अधिकारियों से सांठगांठ कर प्रकरण का खात्मा कर दिया है इस मामले पर भी शीघ्र माटी मंच उच्च न्यायालय में वाद दायर कर कार्यवाही की मांग करेगा इस संबंध में अवगत हो जांच उपरांत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधीक्षण अभियंता कोतवाली कोरबा में रिपोर्ट दर्ज कराई बाद में उन्होंने गोलमाल उत्तर देकर संरक्षण दिया और पुलिस ने खात्मा पेश कर दिया इस संबंध में विशेष तथ्य है उच्च न्यायालय द्वारा रामपुर चौकी को अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया गया था लेकिन अमरनाथ की याचिका पर अपराध दर्ज के पूर्व बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। और बाद में लीपापोती कर बरी कर दिया गया।*

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