छत्तीसगढ़
मकान, फ्लैट्स के विक्रय पर रजिस्ट्री में दो प्रतिशत की छूट तीन अगस्त से मिलेगी
राज्य शासन का निर्णय
रायपुर | अचल संपत्ति के पंजीयन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए 19 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया था कि बाजार मूल्य गाइडलाइन दरों को सम्पूर्ण प्रदेश में एक मुश्त 30 प्रतिशत घटाया जाए। इस निर्णय को विगत 25 जुलाई से लागू किया गया।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हरेली पर्व के अवसर पर मकान, फ्लैट्स के विक्रय पर रजिस्ट्री के शुल्क को चार प्रतिशत से घटकार 2 प्रतिशत की जाने की घोषणा की। इससे मकान का सपना संजोएं आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि 75 लाख रूपए तक के बाजार मूल्य के आवासीय मकानों, फ्लैट्स के विक्रय पर 31 मार्च 2020 तक वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का चार प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट दी जाए। यह छूट 3 अगस्त से प्रदाय की जाएगी।