छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, 30 दिन में पूरी होंगी सभी सेवाएं

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। अब राज्य में सभी लिफ्ट और..

28, April, 2025 | रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। अब राज्य में सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं की आशंका को न्यूनतम करना है।

नए प्रावधानों के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। इससे न केवल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि व्यवसायियों को भी कानूनी जटिलताओं से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया है। अब पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण जैसी सेवाएं अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा में सेवा पूरी नहीं होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है, जिससे लोगों को समय पर और भरोसेमंद सेवा मिल सके।

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से आग्रह किया है कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन करें। इससे न केवल बीमा लागत में कमी आएगी, बल्कि व्यवसायिक जोखिम भी काफी घटेगा।

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