छत्तीसगढ़

एक जुलाई से हो जाएगा गाड़ियों का लाइसेंस निरस्त, जाने कारण…

रायपुर । प्रदेश में एक जुलाई 2019 से चिपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक अमान्य हो जाएंगे। इसकी जगह क्यूआर कोड से लैस ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे। नए लाइसेंस में प्रदूषण के स्तर और बीमा समेत सभी जानकारी फीड रहेगी।
इससे घटना, दुर्घटना या फिर आपातकालीन स्थिति में पुलिस विभाग को नए लाइसेंस के जरिए पूरा विवरण तत्काल मिल जाएगा। इसके लिए पुलिस कर्मियों को एंड्रॉइड मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन करना होगा। विभाग ने नए लाइसेंस और आरसी बुक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी है।
छत्तीसगढ़ में इस वक्त 60 लाख ड्राइविंग लाइसेंस और 55 लाख आरसी बुक हैं। इनमें अभी चिप लगा हुआ है। अफसरों का कहना है कि इस चिप से विभाग को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। यही कारण है कि अब क्यूआर कोड से लाइसेंस और गाड़ी के दस्तावेज को लैस किया जाएगा।
इसमें वाहन मालिक के नाम के साथ माता-पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पहचान चिन्ह, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, जारी करने की तिथि, इसकी वैधता के साथ ही निर्माणकर्ता अधिकारी का नाम, अंगदान के विकल्प सहित 50 से अधिक जानकारियां होंगी। प्लास्टिक का यह कार्ड आधुनिक एनएफसी सिस्टम से लैस होगा।
सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने बताया कि नए लाइसेंस के लिए किसी को परिवहन दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पडेंगे। विभाग लाइसेंस धारियों द्वारा दिए गए पते पर लाइसेंस भेजेगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी के घर का पता बदल गया है या फिर वह दूसरी जगह पर रहने लगा है तो उसे परिवहन कार्यालय पहुंचकर नया एड्रेस अपलोड करना पड़ेगा।

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