Petrol Pump: अब बिना लाइसेंस खोल सकेंगे पेट्रोल पंप! सरकार का बड़ा फैसला
Petrol Pump: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए राज्य...

16, April, 2025 | रायपुर। Petrol Pump: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यह निर्णय 14 नवंबर 2024 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया।
अब सिर्फ केंद्र के नियमों का पालन होगा ज़रूरी
इस बदलाव के तहत अब केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों का पालन करना ही पर्याप्त होगा। पहले व्यवसायियों को पेट्रोल पंप खोलने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय लाइसेंस लेना होता था, जिसे हर साल या तीन साल में नवीनीकृत भी कराना पड़ता था। अब यह झंझट पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
व्यवसायियों और निवेशकों को होगा सीधा लाभ
इस निर्णय से नई और छोटी पूंजी वाले उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। लाइसेंस प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही कम होगी और अनुमति प्रणाली अब सरल और त्वरित हो जाएगी। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पेट्रोल पंप खोलना अब ज्यादा आसान होगा, जिससे निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
जनता को बेहतर सुविधा, सरकार को मिलेगा विकास का साथ
राज्य सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बेहतर होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पेट्रोल पंपों की संख्या कम है। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल मिलने में आसानी होगी, और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को भी रफ्तार मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “सरकार छत्तीसगढ़ को व्यापार और निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल कर हम व्यापारियों को सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।”
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ठोस पहल
राज्य सरकार का यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और औद्योगिक विकास को नया आयाम मिलेगा।