छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम: 13 सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत, समयबद्ध डिलीवरी अनिवार्य

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवाओं की डिलीवरी में गति और पारदर्शिता लाने के लिए एक अहम सुधार किया है। अब राज्य के प्रमुख विभागों की

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवाओं की डिलीवरी में गति और पारदर्शिता लाने के लिए एक अहम सुधार किया है। अब राज्य के प्रमुख विभागों की 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल कर लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य है कि नागरिकों और व्यवसायियों को सरकारी सेवाएं तय समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कार्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े।

इन 13 सेवाओं में पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, विधिक माप विज्ञान (माप-तौल प्रमाणन), टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन संबंधी अनुमति जैसी सेवाएं शामिल हैं। जिन विभागों को इस नई व्यवस्था के दायरे में लाया गया है, उनमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और जल संसाधन विभाग प्रमुख हैं।

समयसीमा का पालन अनिवार्य:
नई व्यवस्था के तहत तय समयसीमा में सेवाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी विभाग द्वारा समय पर सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। इससे न केवल सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी बल्कि नागरिकों और उद्यमियों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री का विजन:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं बिना देरी के और पूरी पारदर्शिता के साथ प्राप्त हों। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत सेवाओं को शामिल करना सरकार की जवाबदेही बढ़ाने और राज्य में निवेश और विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा:
पहले जहां व्यवसायियों और आम नागरिकों को मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब तय समयसीमा के भीतर सेवाएं मिलेंगी। रायपुर के अवंती बाई चौक स्थित युवा व्यवसायी श्री नान्हू अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि “पहले व्यवसायिक अनुमतियों में महीनों लग जाते थे, जिससे काम में देरी होती थी। अब तय समयसीमा के चलते कारोबार को रफ्तार मिलेगी।”

व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए राहत:
यह सुधार छोटे और मझोले उद्यमों के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होगा, जो समयबद्ध सरकारी सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए और भी ज्यादा आकर्षक गंतव्य बन सकेगा।

डिजिटलीकरण और भविष्य की योजनाएं:
सरकार इस पहल को डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर मान रही है। भविष्य में और भी सरकारी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाने की योजना है, ताकि हर क्षेत्र में विकास कार्यों को और अधिक गति दी जा सके।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर राज्य को नए भारत के निर्माण में एक मजबूत भागीदार बनाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button