Chhattisgarh Transfer Policy 2025: अधिकारी-कर्मचारी ध्यान दें! स्थानांतरण नीति में फिर से लगने वाला है ब्रेक
Chhattisgarh Transfer Policy 2025: छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर से जुड़ी एक अहम सूचना सामने आई है। स्थानांतरण..

Chhattisgarh Transfer Policy 2025: छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर से जुड़ी एक अहम सूचना सामने आई है। स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत तबादले की अनुमति की अंतिम तारीख 25 जून तय की गई है। यानी इसके बाद फिर से राज्य सरकार की नीति के तहत तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
25 जून के बाद तबादलों पर फिर लगेगा ब्रेक
राज्य शासन ने स्थानांतरण नीति 2025 में अस्थायी रूप से छूट दी थी, जिससे जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से तबादले किए जा रहे हैं। लेकिन यह छूट केवल 25 जून तक ही सीमित है। इसके बाद, कोई भी तबादला नीति के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकेगा।
इस समयावधि में कई विभागों में ट्रांसफर आदेश जारी हो चुके हैं, जबकि कुछ विभागों की सूची अब भी जारी नहीं हुई है। सूत्रों की मानें तो 25 जून से पहले बैक डेट में कुछ और तबादला सूची जारी की जा सकती है।
बड़ी संख्या में आए आवेदन
नीति में दी गई अस्थायी राहत के चलते, बड़ी संख्या में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। खासकर वे कर्मचारी जो लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, उन्होंने तबादले की मांग की है।
राज्य शासन ने इन स्थानांतरण प्रस्तावों की जांच और समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
वरिष्ठ सचिवों की समिति का गठन
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की एक समिति बनाई गई है, जो उन अभ्यावेदनों पर विचार करेगी, जिनमें स्थानांतरण आदेश को स्थानांतरण नीति 2025 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है।
हालांकि समिति सिर्फ उन्हीं आवेदनों पर विचार करेगी जो स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद केवल न्यायालय के आदेश के तहत ही अपीलें स्वीकार की जाएंगी।
क्यों है यह खबर हर कर्मचारी के लिए जरूरी?
यह जानकारी उन सभी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो तबादले की योजना बना रहे हैं या जिनके तबादले के आदेश हाल ही में जारी हुए हैं।
यदि आप किसी स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं, तो नियमानुसार 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन जरूर प्रस्तुत करें, वरना आगे केवल कोर्ट आदेश के आधार पर ही परिवर्तन संभव होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार की ट्रांसफर नीति 2025 के तहत इस वर्ष तबादलों की छूट सीमित समय के लिए दी गई है। ऐसे में जिनका स्थानांतरण लंबित है, उन्हें 25 जून से पहले की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही, जिन कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति का उल्लंघन लगता है, वे तय समय में उचित आधारों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।



