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NEET UG 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज्ड रिजल्ट पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा – “परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते”

NEET UG Supreme Court Verdict 2025

नई दिल्ली/रायपुर डेस्क। NEET UG 2025 के संशोधित परिणाम और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका परीक्षार्थी शिवम गांधी रैना द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें फाइनल आंसर की और रिजल्ट में सुधार की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वे पहले ही इसी प्रकार की याचिका खारिज कर चुके हैं, और लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां –

“हमने समान मामले पहले भी खारिज किए हैं।”

“NEET जैसी परीक्षा में एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं।”

“यह किसी एक छात्र का मामला नहीं, लाखों छात्रों की प्रक्रिया प्रभावित होगी।”

“हम व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के मामलों में दखल नहीं दे सकते।”

इस फैसले के बाद NEET UG 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर चल रही अनिश्चितता भी खत्म हो गई है, और अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी संशोधित परिणाम और आंसर की को वैध माना गया है।

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