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CG BREAKING | कोयला, शराब और DMF घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

 

रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला परिवहन, शराब और जिला खनिज न्यास (DMF) घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की डबल बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। तिवारी पिछले तीन वर्षों से रायपुर केंद्रीय जेल में बंद थे।

वरिष्ठ वकीलों ने की पैरवी

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सूर्यकांत तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा और तुषार गिरी ने जोरदार पैरवी की। तिवारी का नाम छत्तीसगढ़ में हुए बड़े घोटालों में प्रमुख रूप से सामने आया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।

तीन साल बाद मिली राहत

ED की कार्रवाई के बाद से तिवारी 3 साल से न्यायिक अभिरक्षा में थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी।

समर्थकों में खुशी की लहर

अंतरिम जमानत मिलने के फैसले से तिवारी के समर्थकों में उत्साह है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की गहन समीक्षा कर रहा है और आने वाले दिनों में स्थायी जमानत या अन्य कानूनी विकल्पों पर भी सुनवाई हो सकती है।

 

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