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EPF RULES | ईपीएफ़ से अब निकाल सकेंगे पूरा पैसा …

 

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते में जमा पूरी राशि यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा 100% तक निकाल सकेंगे।

सोमवार को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रालय की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, पहले के 13 जटिल प्रावधानों को मिलाकर एक सरल नियम बनाया गया है, जिसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है, आवश्यक ज़रूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर संबंधी ज़रूरतें और विशेष परिस्थितियां।

नए नियमों के तहत अब कर्मचारी पढ़ाई के लिए 10 बार तक और शादी के लिए 5 बार तक पैसे निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों मदों के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी।

साथ ही, पैसे निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। अब ‘विशेष परिस्थितियों’ में बिना कारण बताए भी आवेदन किया जा सकेगा। पहले प्राकृतिक आपदा, लॉकडाउन, बेरोज़गारी या महामारी जैसे कारण बताना अनिवार्य था, जिससे कई आवेदन खारिज हो जाते थे।

यह बदलाव ईपीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

 

 

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