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RAIPUR ILLEGAL COLONY | जमीन घोटालों पर ब्रेक, अवैध कॉलोनियों की लिस्ट जारी …

 

रायपुर। राजधानी रायपुर में अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर पालिक निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्र की कई खसरा नंबरों की जमीन को अवैध कॉलोनी के रूप में चिह्नित करते हुए वहां किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है।

नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि इन सभी खसरा नंबरों की भूमि का अधिग्रहण नगर पालिक निगम द्वारा किया जा रहा है। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान निर्माण, कब्जा या खरीद–फरोख्त पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

हीरापुर–जरवाय में ये खसरे अवैध घोषित

निगम की सार्वजनिक सूचना के अनुसार हीरापुर/जरवाय क्षेत्र में बीरेंद्र सिंह, लक्ष्मी सिंह, दीपु प्रसाद, परागा बाई, राहुल शर्मा सहित अन्य भूस्वामियों के नाम दर्ज खसरा नंबर 86/13, 87/4, 87/5, 88/3, 89/5, 90/2, 84/3, 84/4, 84/1 को अवैध कॉलोनी की श्रेणी में पाया गया है।

सोनडोंगरी क्षेत्र पर भी कार्रवाई

इसी तरह सोनडोंगरी इलाके में अरुण झा, गजानंद मेश्राम, राजकुमार शर्मा सहित अन्य के नाम दर्ज खसरा नंबर 272/1, 272/2, 317, 318, 322, 331, 332, 333, 256/1, 256/2, 258/1, 261/1, 261/2 सहित कई भूखंडों को अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है।

नियम तोड़ा तो खुद जिम्मेदार होंगे

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति निर्माण करता है, अतिरिक्त कब्जा करता है या जमीन की खरीद–बिक्री करता है, तो उससे होने वाली आर्थिक हानि और कानूनी परिणामों का जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा। इसके लिए निगम प्रशासन जवाबदेह नहीं रहेगा।

लोकहित में कार्रवाई, आगे और सख्ती तय

निगम अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई अवैध प्लॉटिंग, बिना अनुमति निर्माण और आम लोगों को गुमराह कर जमीन बेचने जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि निवेश से पहले जमीन की वैधानिक स्थिति की पूरी जांच जरूर करें।

निगम ने संकेत दिए हैं कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और आने वाले समय में और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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