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CHHATTISGARH | टीचर्स की जीत! पुरानी सेवा अब पेंशन में जुड़ेगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आ गई है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि पुरानी सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अब संविलियन के बाद भी पहले की नौकरी का समय पेंशन में जोड़ा जाएगा।
दरअसल, सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील लेकर गई थी, लेकिन डबल बेंच ने उसे खारिज कर दिया और सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने दो टूक कहा जब पूर्व सेवा को मान्यता मिली है, तो पेंशन में शामिल करने से इनकार कैसे?
इस फैसले के बाद हजारों शिक्षकों को सीधा फायदा मिल सकता है, जो लंबे समय से अपनी पुरानी सेवा जोड़ने की लड़ाई लड़ रहे थे।



