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DGCA NEW RULES | एयरपोर्ट पर Reel बनाई तो उड़ान बंद!

 

रायपुर डेस्क। अगर आप भी एयरपोर्ट पर रील बनाने, रनवे के पास वीडियो शूट करने या फ्लाइट तक जाते समय फोटो खींचने के शौकीन हैं, तो अब संभल जाइए।

डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट के कई हिस्सों में रील और वीडियो बनाना पूरी तरह बैन कर दिया गया है।

अब सिक्योरिटी चेक वाले एरिया, विमान पार्किंग जोन और बस से फ्लाइट तक जाते समय रुककर वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई यात्री नियम तोड़ता मिला, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

इतना ही नहीं, फ्लाइट के अंदर भी अगर केबिन क्रू कैमरा बंद करने को कहे और यात्री नहीं माने, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

डीजीसीए की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे यात्रियों पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक फ्लाइट बैन लगाया जा सकता है।

 

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