छत्तीसगढ़

आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक तबादले का अधिकार केवल पुलिस स्थापना बोर्ड को

बिलासपुर, 17 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के पुलिस कर्मचारी, अधिकारी का तबादला विभाग के उच्चाधिकारी नहीं कर सकते, इसका अधिकार केवल पुलिस स्थापना बोर्ड को है।

याचिकाकर्ता गायत्री वर्मा ने आईजी इंटेलिजेंस के 25 मार्च 2021 को जारी आदेश को अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डबल बेंच ने की। याचिका में कहा गया कि पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 22-(2) (ए) अनुसार एक जिला, रेंज, जोन से दूसरे जिला, रेंज और जोन में तबादला करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी, एडीजी अथवा डीजीपी को नहीं है। इसका अधिकार पुलिस स्थापना बोर्ड को दिया गया है। राज्य शासन की ओर से कहा गया कि आईजी इंटेलिजेंस द्वारा जारी तबादला आदेश सही है। पूर्व में याचिकाकर्ता की सुनवाई सिंगल बेंच में हुई थी, जिसे राज्य सरकार व पुलिस विभाग ने डबल बेंच में चुनौती दी थी।

सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखते हुए चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने कहा है कि तबादला पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्थापना बोर्ड ही कर सकता है और यह आदेश पूरे प्रदेश के आरक्षक से लेकर निरीक्षकों के मामले में लागू होता है।

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