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PRINCIPAL PROMOTION CASE | प्राचार्य पदोन्नति पर फिर लगी ब्रेक ! हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, शासन को नहीं मिली मंजूरी …

 

रायपुर, 16 जुलाई 2025। प्राचार्य पदोन्नति विवाद को लेकर चल रहे बहुचर्चित मामले में आज हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में फिर सुनवाई हुई, लेकिन कोई अंतिम राहत नहीं मिल सकी।

जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट में याचिकाकर्ता नारायण प्रकाश तिवारी की ओर से रिज्वाइंडर दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया।

शासन ने मांगा स्टे हटाने का आग्रह, कोर्ट से नहीं मिली अनुमति

शासकीय पक्ष की ओर से एक व्यक्ति के लिए एक पद सुरक्षित रखते हुए स्टे हटाने का आग्रह किया गया, मगर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। अतिरिक्त महाधिवक्ता (AG) यशवंत ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि डबल बेंच में इसी प्रकृति के सभी मामलों में स्थगन (स्टे) हटा दिया गया है और नियमों के तहत कार्यवाही हुई है।

पिछली सुनवाई में भी नहीं हुआ था निर्णय

14 जुलाई को भी इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसकी समय-सारणी कोर्ट ने स्वीकार की थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए, जिस कारण यह मामला 16 जुलाई के लिए सूचीबद्ध हुआ।

डबल बेंच ने पहले ही दे दिया है हरी झंडी

ज्ञात हो कि जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र प्रसाद की डबल बेंच ने 17 जून 2025 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और बाद में शासन की पक्ष को स्वीकारते हुए स्टे हटाने का आदेश दे दिया गया था। कोर्ट ने शिक्षा विभाग की 30 अप्रैल 2025 की पदोन्नति सूची को वैध माना है और नियम 15 में संशोधन के निर्देश भी दिए हैं।

स्कूलों में पद खाली, पदोन्नति में हो रही देर

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने इस देरी पर चिंता जताई और कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी के लिए स्कूलों में प्राचार्य पदों की नियुक्ति जरूरी है। इस विषय में उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की है।

कोर्ट में कौन-कौन रहे सक्रिय

हाईकोर्ट की आज की सुनवाई में टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े संजय शर्मा, मनोज सनाढ्य, मुकेश पांडेय, रामगोपाल साहू, राजेश शर्मा, चिंताराम कश्यप, चंद्रशेखर गुप्ता, तोषण गुप्ता, अनामिका तिवारी, मोहन तिवारी और पवन पटेल सहित अन्य पदाधिकारी लगातार सक्रिय भूमिका में रहे।

 

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