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CG RERA ACTION | ‘लोविना कोर्ट्स’ परियोजना पर खरीद-बिक्री रोक, वित्तीय अनियमितता का आरोप …

 

रायपुर, 25 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने बिलासपुर की “लोविना कोर्ट्स” परियोजना पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से भूखंड और मकानों की खरीदी-बिक्री, पंजीयन और लेनदेन पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के तहत की गई है।

इस धारा के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में आवंटियों से प्राप्त राशि का कम से कम 70% हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखना जरूरी होता है, ताकि उस राशि का उपयोग केवल निर्माण कार्य और जमीन की लागत में हो। लेकिन जांच में सामने आया कि “लोविना कोर्ट्स” के प्रमोटर ने इस नियम का उल्लंघन किया है, जिससे खरीदारों की पूंजी और परियोजना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

CG RERA ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक प्रमोटर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उल्लंघनों का समाधान नहीं करता और प्राधिकरण की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।

यह कार्रवाई रेरा की उस नीतिगत सख्ती का संकेत है, जिसके तहत वह खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा और बिल्डरों की जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है। यह कदम अन्य बिल्डरों के लिए भी चेतावनी है कि रेरा के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

 

 

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