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CG LAND SCAM | हाईकोर्ट ने 300 करोड़ जमीन घोटाले की PIL ठुकराई

 

बिलासपुर। रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा गांव की जमीन अधिग्रहण में 300 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता द्वारा पीआईएल के दौरान जमा कराई गई सुरक्षा राशि को भी जब्त करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ने CBI और ED से स्वतंत्र जांच, दोषी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर, और सरकारी खजाने से राशि वसूलने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इसे निजी स्वार्थ वाली पीआईएल मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि झूठी पीआईएल न्यायपालिका का समय नष्ट करती हैं और असली पीड़ितों को न्याय से वंचित करती हैं।

राज्य सरकार और अन्य पक्षों ने भी याचिका का विरोध किया और इसे वास्तविक जनहित याचिका नहीं माना। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभावित वास्तविक पक्ष कानूनन उचित मंच पर जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

 

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