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BREAKING NEWS | इनामी नक्सली कमांडर के अंतिम संस्कार पर सुप्रीम कोर्ट की रोक !

 

बिलासपुर, 27 सितंबर। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में 22 सितंबर 2025 को हुई मुठभेड़ में मारे गए तीन करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर कट्टा दाद रामचंद्र रेहड़ी उर्फ राजू वादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के शव को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार से रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक शव सुरक्षित रखा जाए।

बेटे का आरोप – एनकाउंटर फर्जी

रेड्डी के बेटे राजा चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके पिता को पहले पकड़कर प्रताड़ित किया और फिर हत्या कर दी। साथ ही यह भी कहा कि पुलिस शव को नष्ट करना चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल शव का अंतिम संस्कार न किया जाए और उसे सुरक्षित रखा जाए।

पुलिस का पक्ष

छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मुठभेड़ के बाद दोनों नक्सलियों का वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है। इनमें से एक शव परिजनों को सौंपकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जबकि रामचंद्र रेड्डी का शव अस्पताल में संरक्षित है। पुलिस ने कहा कि अब तक की जांच में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं मिली है।

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