BHILAI MLA CASE | भिलाई विधायक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

भिलाई। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। उन्होंने हाईकोर्ट में लंबित चुनावी याचिका को निरस्त करने की मांग की थी।
इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य माना था।
क्या है मामला?
भिलाई विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की।
याचिका में आरोप लगाया गया कि देवेंद्र यादव ने नामांकन पत्र और शपथपत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति संबंधी जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है।
शपथपत्र में गलत जानकारी का आरोप
चुनाव आयोग के नियमों के तहत प्रत्येक प्रत्याशी को शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी विवरण देना अनिवार्य है। याचिका में कहा गया कि यदि कोई उम्मीदवार जानकारी छिपाता है तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट ने प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका स्वीकार कर उसे सुनवाई योग्य माना था। इसके खिलाफ देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। प्रारंभिक सुनवाई में उन्हें अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी SLP खारिज कर दी।
अब हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।



