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INDIA CITIZENSHIP RULES | गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में किया बड़ा बदलाव

 

रायपुर डेस्क। भारत सरकार ने नागरिकता नियम 2009 में बड़ा बदलाव कर दिया है। गृह मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को अपने पासपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी।

नए नियम के मुताबिक अगर आवेदक के पास इन देशों का वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, तो उसका पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। इसमें पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख, जारी करने की जगह और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी शामिल होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकता की मंजूरी के बाद 15 दिनों के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव का मकसद नागरिकता प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े को रोकना है, ताकि सिस्टम और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके।

 

 

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