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CG LAND USE RULES | छत्तीसगढ़ में जमीन के इस्तेमाल के नियम बदलेंगे!

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। नई व्यवस्था में अलग-अलग जमीन उपयोग के लिए Negative List तय की जाएगी।

सीधी भाषा में समझें तो जिन गतिविधियों पर रोक होगी, उनकी सूची पहले से साफ रहेगी। जो गतिविधियां उस सूची में शामिल नहीं होंगी, उन्हें अनुमत माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक नियम-कायदे और अनुपालन का बोझ कम होगा।

प्रस्ताव में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि, परिवहन, सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक और आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रतिबंधित गतिविधियां तय की गई हैं।

आवासीय इलाकों में प्रदूषणकारी उद्योग, बड़े भंडारण, कबाड़खाने, बड़े परिवहन टर्मिनल, तेल डिपो, गैस गोदाम और खनन जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित रखने का प्रस्ताव है। वहीं वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी असंगत, खतरनाक और प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक का प्रावधान किया गया है।

सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से निवेश, रोजगार और अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी। साथ ही बदलती जरूरतों के हिसाब से नई सेवाओं और कारोबार के लिए जमीन का इस्तेमाल करना आसान हो सकता है।

हालांकि, यह अभी प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर नागरिकों और संबंधित पक्षों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद शासन इन पर विचार कर प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देगा।

 

 

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