CG TEACHER LEAVE | छुट्टी पर नया नियम, अब नहीं चलेगा कागजी आवेदन!

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में छुट्टी लेने के नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब अधिकारी, शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी कागज पर आवेदन देकर अवकाश नहीं ले सकेंगे। छुट्टी के लिए विभागीय HRIMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 23 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया गया है कि नए नियम का सख्ती से पालन कराया जाए। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
पहले से लागू था नियम, फिर क्यों आया नया आदेश?
स्कूल शिक्षा विभाग ने जून 2026 में ही HRIMS पोर्टल के जरिए छुट्टी के आवेदन और मंजूरी की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई जिलों में कर्मचारी कागज पर आवेदन दे रहे थे और अधिकारी उन्हें मंजूरी भी दे रहे थे।
इसकी जानकारी मिलने के बाद DPI ने दोबारा आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। अब आवेदन देने से लेकर अवकाश की स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी करनी होगी।
शिक्षकों और कर्मचारियों को क्या करना होगा?
नए निर्देश के मुताबिक, छुट्टी लेने के इच्छुक कर्मचारियों को HRIMS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। कागज पर दिए गए आवेदन के आधार पर अवकाश मंजूर नहीं किया जा सकेगा।
इस फैसले का उद्देश्य छुट्टी की प्रक्रिया को ऑनलाइन करना और व्यवस्था में एकरूपता लाना है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि जिला और ब्लॉक स्तर पर नए नियम का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है।



