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LAW EDUCATION | नौकरीपेशा अब नहीं कर सकेंगे LLB! BCI का बड़ा आदेश

 

बिलासपुर। नौकरी के साथ LLB करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ा झटका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने साफ कर दिया है कि LLB अब फुल-टाइम कोर्स के रूप में ही करना होगा।

नियम के मुताबिक रोज कम से कम 5 घंटे और सप्ताह में 30 घंटे की नियमित पढ़ाई जरूरी होगी। यानी शाम, वीकेंड या शिफ्ट में नौकरी के साथ LLB करने का रास्ता अब व्यावहारिक रूप से बंद हो जाएगा।

BCI ने विश्वविद्यालयों को छह सप्ताह के भीतर सभी लॉ कॉलेजों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। कक्षाओं से लेकर फैकल्टी, बायोमेट्रिक हाजिरी, लाइब्रेरी और मूट कोर्ट तक की जांच होगी। नियमों का गंभीर उल्लंघन मिलने पर कॉलेज की मान्यता तक निलंबित या वापस ली जा सकती है।

बिलासपुर उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक, इस बदलाव से शहर में 100 से ज्यादा नौकरीपेशा लोग इस साल नियमित LLB में प्रवेश से वंचित हो सकते हैं। फिलहाल उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।

 

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