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PATAN ELECTION CASE | पाटन चुनाव याचिका में चार नए बिंदु जोड़ने की मांग खारिज

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने चुनाव याचिका में चार नए बिंदु जोड़ने की मांग खारिज कर दी है। अब मामले की सुनवाई पहले से तय बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ेगी। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

क्या है पूरा मामला?

2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। इसी आधार पर विजय बघेल ने चुनाव रद्द करने की मांग की थी।

चार नए बिंदुओं पर क्यों हुई सुनवाई?

मामले में भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की समय-सीमा को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। इसके बाद याचिका में नए बिंदु जोड़ने का मुद्दा भी अदालत पहुंचा। इस मामले में भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में आवेदन पर सुनवाई हुई।

अब हाईकोर्ट ने चार नए बिंदु शामिल करने की मांग खारिज कर दी है। इससे चुनाव याचिका का दायरा फिलहाल पुराने बिंदुओं तक सीमित रहेगा।

अब अगली सुनवाई पर नजर

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामला खत्म नहीं हुआ है। चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी और अगली तारीख 3 नवंबर तय की गई है। अब देखना होगा कि आगे की सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है।

 

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