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CHHATTISGARH POLICE | छत्तीसगढ़ पुलिस में सीनियर-जूनियर विवाद!

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस में वरिष्ठता के आधार पर पदभार देने को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। ASP ऋचा मिश्रा की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने 20 जुलाई के शासन आदेश के तहत दिए गए SP और कमांडेंट के प्रभार पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि वरिष्ठता सूची में ऊपर होने के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण पदों का प्रभार नहीं दिया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत 8 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सरकार ने जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को होगी। फिलहाल हाईकोर्ट की रोक अंतरिम है, अंतिम फैसला बाद में आएगा।

 

 

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